नई दिल्ली, 17 मई (एएनएस)। कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन 4.0 को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही, हवाई और मेट्रो सेवाओं समेत कई चीजों को लॉकडाउन 4 के दौरान भी बंद रखने के गृह मंत्रालय की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। लॉकडाउन 4 के दौरान रेस्त्रां, जिम, सिनेमाघर पहले की तरह बंद रहेंगे। इसके साथ ही, सभी तरह की राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक कार्यों की जगह से जुटने पर रोक रहेगी। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य जगहों पर अन्य तरह की गतिविधियां जारी रहेंगी।
गृह मंत्रालय की जारी गाइडलाइंस के तहत
घरेलू हवाई एंबुलेंस को छोड़कर सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर 31 मई तक रोक बरकरार रहेगी
होटल, रेस्तरां, सिनेमा हॉल, मॉल, तरण ताल (स्वीमिंग पूल), जिम 31 मई तक बंद रहेंगे
सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रम, प्रार्थना/धार्मिक स्थल लॉकडाउन विस्तार की अवधि में 31 मई तक बंद रहेंगे
कोविड-19 लॉकडाउन 4.0 के दौरान राज्यों की परस्पर सहमति से अंतरराज्यीय यात्री वाहनों, बस सेवाओं की आवाजाही को अनुमति दी जा सकती है।
गाइडलाइंस में कहा गया है कि जो राज्य सहमत हों उनमें आवाजाही हो सकती है। लेकिन, नाइट कर्फ्यू जारी रहेगी।
ग्रीन, रेड और ऑरेंज जोन का फैसला राज्य सरकार के ऊपर छोड़ा गया है। शादियों में 50 लोग और अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग नहीं जुट सकते हैं। इसके अलावा राज्यों के बीच पैसेंजर्स वाहन, जोन राज्यों को तय करने और रेस्तरां से होम डिलीवरी ये तीन छूट लॉकडाउन 4 के दौरान दी गई हैं।