अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार कोविड-19 की महामारी से निपटने के दृष्टिगत जनपद में अस्थाई आश्रय स्थल में क्वॉरेंटाइन किये गये व्यक्तियों की क्वॉरेंटाइन अवधि पूर्ण होने के पश्चात उन्हें मुक्त करते समय राहत आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी गाइड लाइंस के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उनके साथ में 15 दिन का राशन जिसमें 10 किलो आटा, 10 किलोग्राम चावल, 05 किलोग्राम आलू, 02 किलो ग्राम भूना चना, 02 किलो अरहर की दाल, 500 ग्राम नमक, 200 ग्राम हल्दी का पाउडर, 200 ग्राम धनिया पाउडर, 200 ग्राम लाल मिर्च पाउडर, 01 ली.सरसों तेल/रिफाइन्ड तेल क्वॉरेंटाइन किए गए व्यक्तियों की क्वॉरेंटाइन अवधि पूर्ण होने के बाद उन्हें कच्चे खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जानी है एवं कोविड 19 महामारी के दृष्टिगत जनपद में बेघर व्यक्ति, प्रवासी श्रमिक, लॉक डॉउन के कारण फंसे हुए व्यक्ति व राहत कैंप एवं अन्य स्थलों पर शरण लिए हुए व्यक्तियों को उपलब्ध कराए जाने हेतु कच्ची खाद्य सामग्री किट तत्कालिक तौर पर उपलब्ध कराए जाने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है, निविदा फार्म आपदा कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। तात्कालिक निविदा 05 मई 2020 तक अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व)जौनपुर के कार्यालय कक्ष में 10 बजे से 05ः00 तक डाली जायेगी ।
समस्त फर्म के अधिकृत व्यक्ति अपने फर्म के पैड पर फार्म सहित निविदा प्रस्तुत कर सकते है। निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म धरोहर राशि रू 10000ः00 का एफ.डी.आर/बैंक ड्राफ्ट जिलाधिकारी के नाम से बन्धक के रूप में निविदा समिति की समक्ष अनिवार्य रूप से संलग्न किया जायेगा। निविदा दिनांक 05 मई 2020 को सायंकाल 06.00 बजे से निविदा समिति के समक्ष अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के कार्यालय कक्ष खाली जायेगी।