देवरिया के चर्चित मां विंध्यवासिनी महिला प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित बाल गृह बालिका कांड की मुख्य आरोपित गिरिजा त्रिपाठी को उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई। हालांकि अभी जमानत आदेश की कापी देवरिया न्यायालय को उपलब्ध नहीं हो सकी है। तीन मुकदमों में पहले ही गिरिजा को जमानत मिल चुकी है।छह अगस्त 2018 से जिला कारागार में गिरिजा त्रिपाठी बंद है। एसआइटी की विवेचना के बाद गिरिजा की जमानत जिला न्यायालय से खारिज हो गई थी। जिसके बाद से गिरिजा की जमानत के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। गिरिजा के अधिवक्ता मोहम्मद जाफरी के अनुसार गुरुवार को उच्च न्यायालय में सुनवाई के बाद न्यायालय ने जमानत अर्जी मंजूर कर ली। हालांकि गिरिजा के पति मोहन की जमानत अर्जी मंजूर नहीं हो सकी है।
देवरिया के बाल गृह बालिका कांड की मुख्य आरोपित गिरिजा त्रिपाठी को उच्च न्यायालय से जमानत