*ट्रकों से वसूली के मामले में निलंबित एआरटीओ आरएस यादव की जमानत अर्जी खारिज*
मिर्जापुर जेल में निरुद्ध निलंबित और बहुचर्चित एआरटीओ (प्रवर्तन) आरएस यादव की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) डीसी सामंत की अदालत ने ट्रकों से वसूली के मामले में खारिज कर दी।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कहा कि आरोपी सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी पद पर रहते हुए लोकसेवक के रूप में कर्तव्यों के निर्वहन में असफल रहा।
न्यायालय ने कहा कि आरएस यादव पर सह आरोपियों के माध्यम से ओवरलोडिंग और कागजातों की चेकिंग के नाम पर ट्रकों से अवैध वसूली करने, कागजात छीनने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप है।
आरोपी का आपराधिक इतिहास भी है। अपराध गंभीर प्रवृत्ति का है, ऐसे में जमानत अर्जी स्वीकार होने योग्य नहीं है।
ट्रकों से वसूली के मामले में निलंबित एआरटीओ आरएस यादव की जमानत अर्जी खारिज