नयी दिल्ली, 28 जनवरी (ब्यूरो )। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से वह तारीख बताने को कहा जिस दिन वह आईएनएक्स मीडिया और एयरसेल मैक्सिस मामलों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी.चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम से पूछताछ करना चाहता है।
न्यायालय ने ईडी को 30 जनवरी तक इस तिथि के बारे में बताने के लिए कहा है।
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने ईडी की ओर से पेश सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि उस तारीख के बारे में बताया जाये जिस दिन जांच एजेंसी कार्ति से पूछताछ करना चाहती है।
पीठ कार्ति की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उन्होंने एक कंपनी द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंटों के लिए अगले कुछ महीनों के लिए फ्रांस, स्पेन, जर्मनी और ब्रिटेन जाने की अनुमति दिये जाने का अनुरोध किया था।
इस टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन ‘टोटस टेनिस लिमिटेड’ द्वारा किया जा रहा है।
पीठ ने कहा, ‘‘हम दोनों चीजें सुनिश्चित करेंगे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि वह (कार्ति) आपके (ईडी) समक्ष पेश हो और वह अपने टेनिस टूर्नामेंट के लिए विदेश भी जा सके।’’
पीठ ने कहा, ‘‘अगर वह टाल-मटोल करता है तो उसके लिए कोई टेनिस नहीं है।’’
ईडी को 30 जनवरी तक अदालत को यह बताना होगा कि वह किस दिन पूछताछ के लिए कार्ति को बुलाना चाहती है।
कार्ति आपराधिक मामलों का सामना कर रहे है और इन मामलों की जांच ईडी कर रही है। जिनमें से एक मामला आईएनएक्स मीडिया को 305 करोड़ रुपये का विदेशी धन प्राप्त करने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) मंजूरी से संबंधित है। जिस समय यह मंजूरी मिली ,उस समय कार्ति के पिता वित्त मंत्री थे।